नियम और शर्तें :
- लाभार्थी को लाभार्थी या लाभार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा लागू किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।
- डॉ. अंबेडकर आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता से मकान का पूरा निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए शेष राशि लाभार्थी को स्वयं जोड़कर भवन का निर्माण पूरा करना होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 1,20,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत रु. शौचालय के लिए 12,000/- रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में तालुका पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका/महानगरपालिका से प्राप्त किये जा सकते हैं।
दस्तावेज़ सूची:
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- चुनाव प्रमाण पत्र
- आवेदक की जाति/उपजाति का उदाहरण
- आवेदक की कुल वार्षिक आय का उदाहरण
- निवास का प्रमाण: (बिजली बिल, लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, चुनाव कार्ड की प्रति
- बैक पासबुक/रद्द चेक (आवेदक का नाम)
- भूमि स्वामित्व आधारित / दस्तावेज़ / आकार / अधिकार / चार्टर फॉर्म (जैसा लागू हो)।
- तलाटी-सह-मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित उस भूमि का क्षेत्रफल दर्शाने वाले मानचित्र की प्रति, जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है।
- भवन निर्माण स्थल
- एक शपथ पत्र जिसमें कहा गया हो कि उसने पहले इस योजना का लाभ नहीं उठाया है
- पति की मृत्यु का उदाहरण (यदि विधवा है)
ऑनलाइन आवेदन के चरण:
- अपना पंजीकरण करें
- लॉगिन करें और प्रोफ़ाइल अपडेट करें
- योजना के लिए आवेदन करें
- अपने आवेदन जमा करें
महत्वपूर्ण लिंक:
आवेदन पत्र डाउनलोड करें/देखें
आवेदन करें पोर्टल का नाम: ई-समाज कल्याण पोर्टल 2023
गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का मुख्य कार्य समाज के वंचित वर्गों के व्यक्तियों के आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।
- अनुसूचित जाति
- जातियों का विकास करना
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग
- अल्पसंख्यक समुदाय
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति
- इस विभाग द्वारा अनाथों, निराश्रित व्यक्तियों, भिखारियों तथा वृद्धजनों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।